विधानसभा चुनाव. नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की गयी चाक-चौबंद
जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार से नामांकन शुरू होगा. जिले में गिरिडीह, खोरीमहुआ, सरिया-बगोदर व डुमरी में गिरिडीह, गांडेय, बगोदर, धनवार व डुमरी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि नाम निर्देशन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. नामांकन को लेकर 22 अक्तूबर को अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. सभी नाम निर्देशन प्रकोष्ठ में प्रात: साढ़े दस बजे से तीन बजे तक नामांकन फार्म मिलेगा. यह नामांकन फार्म 22 से लेकर 29 अक्तूबर तक प्रकोष्ठ में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत संबंधित प्रत्याशियों को दिया जायेगा. बताया कि नामांकन फार्म चार सेटों में भरे जायेंगे और इसके लिए प्रति सेट 40 रुपये के दर से संबंधित प्रत्याशी को नजारत रसीद प्राप्त करना होगा. सामान्य और ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन फार्म लेने के समय ही दस हजार रुपये और एससी एसटी प्रत्याशियों को पांच हजार रुपये सुरक्षित राशि जमा करनी होगी. यह राशि प्रकोष्ठ में नगद जमा कराकर नजारत रसीद प्राप्त की जा सकती है.नामांकन केंद्र के 100 मीटर के इर्द-गिर्द निषेधाज्ञा लागू
विधानसभा आम निर्वाचन-2024 के निमित्त गिरिडीह जिले के सदर अनुमंडल अंतर्गत पड़ने वाले तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन दाखिल करने का कार्य दिनांक 22 अक्तूबर से 29 अक्तूबर तक होना है. उक्त के आलोक में गिरिडीह सदर के एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए गिरिडीह सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है. एसडीओ ने बताया कि समाहरणालय भवन, पपरवाटांड़, गिरिडीह और अनुमण्डल कार्यालय, गिरिडीह में 22 अक्तूबर से 29 अक्टूबर रात्रि दस बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा. बताया कि समाहरणालय भवन, पपरवाटांड़, गिरिडीह व अनुमंडल कार्यालय, गिरिडीह के 100 मीटर परिधि में नामांकन दाखिल करने के संबंध में एक अभ्यर्थी के लिए तीन से अधीक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. निर्वाची पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में अभ्यर्थी को मिलाकर पांच से अधीक व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर प्रतिबंध है. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम्, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है. एसडीओ ने कहा कि यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी अथवा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है