निबंधित पट्टा से बंदोबस्त की गयी जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव, विरोध

गिरिडीह के सीओ ने कॉलेज के लिए चार दिन पूर्व ही बदगुंदाकला में चिह्नित की थी जमीन

By Prabhat Khabar Print | July 3, 2024 12:47 AM

प्रतिनिधि, गिरिडीह.

गिरिडीह सदर अंचल के बदगुंदाकला की जिस जमीन को मेडिकल कॉलेज के लिए चिह्नित किया गया है, उस जमीन पर कई रैयतों ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी जमीन पर प्रशासन के लोग बाजबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का सरकार का प्रस्ताव है. विधायक की पहल पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए गिरिडीह के अंचलाधिकारी ने चार दिन पूर्व शुक्रवार को बदगुंदाकला में एक जमीन को चिह्नित किया है. इस जमीन पर मंगलवार को अंचल से मापी भी की गयी. वहीं दूसरी ओर जमीन के रैयत विष्णु प्रसाद मिश्र, हरिहर प्रसाद मिश्र और पंकज कुमार ने मिलकर डीसी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उक्त जमीन पर कॉलेज बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया है. रैयतों ने बताया कि गिरिडीह अंचल के बदगुंदाकला मौजा में खाता नंबर 1 और 81 के प्लॉट नंबर 945,860,842 में कुल रकबा 30.60 एकड़ जमीन भूतपूर्व जमींदार से रजिस्टर पट्टा से हासिल है. बताया कि भूतपूर्व जमींदार ठाकुर नारायण प्रसाद ने रजिस्ट्रर पट्टा संख्या 2031 दिनांक 30.07.1929 और रजिस्ट्रर पट्टा संख्या 6876 दिनांक 06.11.1950 के माध्यम से हमारे पूर्वज कैलाश मिश्र को हासिल है, जिस पर कैलाश मिश्र आजीवन दखलकार चले आयें और उनके मरने के बाद उनके वारिस दखलकार चले आ रहे हैं.

जमाबंदी कायम, कट रहा है लगान रसीद

: विष्णु प्रसाद मिश्र ने बताया कि उक्त जमीन का जमाबंदी रैयतों के नाम से कायम है और लगार रसीद भी निर्गत किया जा रहा है. रैयतों ने लगान रसीद के साथ-साथ रजिस्ट्रर्ड पट्टा की छायाप्रति के साथ आवेदन के साथ संलग्न किया है. बताया है कि अंचल के पंजी टू के पेज नंबर 262 में उनकी जमाबंदी चल रही है. यह भी बताया कि अन्य रैयतों को भी उक्त जमीन में से जमीन का कुछ हिस्सा बेचा गया है, जिस पर रोलिंग मील और हॉटमिक्सिंग प्लांट लंबे समय से चल रहा है. शेष जमीन पर रैयतों द्वारा खेती भी की जा रही है.

पूर्व में भी अंचल ने गाड़ा था बोर्ड :

सौंपे गये पत्र में रैयतों ने बताया है कि पूर्व में भी अंचल के कुछ कर्मचारियों द्वारा उक्त स्थल पर सरकारी जमीन होने का बोर्ड बाजबरन लगा दिया गया था. इस मामले में सीआइ समेत अन्य लोगों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया गया है. यह मामला अभी अदालत में लंबित है.

संबंधित जमीन गैरमजरूआ है : सीओ

– गिरिडीह के सीओ मो. असलम ने बताया कि बदगुंदाकला की जिस जमीन को चिह्नित किया जा रहा है, वह जमीन गैरमजरूआ खाते की है. उन्होंने कहा कि कुछ रैयतों ने संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है. कहा कि जमीन से संबंधित दस्तावेज की मांग की गयी है. बताया कि यदि जमीन किसी रैयत की होगी तो उसका अधिग्रहण कर सरकार मुआवजा देगी, लेकिन रैयतों को कागजात देकर बताना होगा कि जमीन की दावेदारी का आधार उनके पास क्या है.

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