चिह्नित दुकान-मकान को 48 घंटे में खाली करने का दिया आदेश

सरिया स्थित रेलवे समपार पथ 20 बी 3 टी के पास बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है. प्रशासन ने पूर्व में ही दुकान व मकानों को चिह्नित किया गया था. लेकिन, कई दुकानदारों व मकान मालिकों ने जगह खाली नहीं किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | March 30, 2024 10:52 PM

सरिया (गिरिडीह). सरिया स्थित रेलवे समपार पथ 20 बी 3 टी के पास बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है. प्रशासन ने पूर्व में ही दुकान व मकानों को चिह्नित किया गया था. लेकिन, कई दुकानदारों व मकान मालिकों ने जगह खाली नहीं किया है. अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया के निर्देश पर 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने आदेश दिया. कहा गया है कि मुआवजा को लेकर यदि किसी रैयत को कोई परेशानी है तो इसकी इसकी शिकायत तथा समस्या का समाधान के लिए भू-अर्जन कार्यालय गिरिडीह में संपर्क करें. सीओ सरिया को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है. मालूम रहे कि सरिया-धनवार मुख्य पथ पर रेलवे गुमटी 20 बी 3 टी अवस्थित है. ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर 6-7 मिनट के अंतराल में रेल गाड़ियों का आवागमन होते रहता है. इसके कारण रेलवे फाटक बंद रहता है. यह फाटक रांची दुमका-मुख्य मार्ग पर है. फाटक बंद होने पर रोड जाम हो जाता है. रेलवे के सर्वे के अनुसार इस सड़क से प्रतिदिन लगभग 32 000 छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही होती है. स्थानीय लोग दो दशकों से ही रेल ओवरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे हैं. समस्या के समाधान के लिए रेलवे लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनायेगी. इसका ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी किया था. भू अर्जन कार्यालय द्वारा चिह्नित की गयी जमीन रैयत मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर खाली नहीं कर रहे हैं. इससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है.

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