देवर की हत्या मामले में भाभी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार जुर्माना

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को पिंटू यादव की हत्या मामले में उसकी भाभी राजेंद्री देवी, राजेंद्री देवी के पति जयदेव यादव व पुत्र संकेत उर्फ अंकित यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 25, 2024 10:39 PM

गिरिडीह. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को पिंटू यादव की हत्या मामले में उसकी भाभी राजेंद्री देवी, राजेंद्री देवी के पति जयदेव यादव व पुत्र संकेत उर्फ अंकित यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. इस मामले में राजेंद्री देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, महिला के पति जयदेव यादव व पुत्र संकेत उर्फ अंकित यादव को दस-दस साल की सजा और दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला धनवार थाना कांड संख्या 275/21 से जुड़ा हुआ है. बता दें कि धनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह गांव में दो सगे भाइयों जयदेव यादव व पिंटू यादव के बीच जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था. इसी मामले को लेकर 27 नवंबर 2021 की सुबह एक बार फिर से दोनों भाइयों में मारपीट हो गयी. दोनों पक्ष ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडा से हमला कर दिया. इसी क्रम में जयदेव यादव की पत्नी राजेंद्री देवी ने अपने देवर पिंटू यादव पर धारदार हथियार से वार कर दिया. इससे पिंटू की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. इस मामले को लेकर सूचक मृतक के छोटे भाई दिनेश यादव की शिकायत पर जयदेव राय, जयदेव राय की पत्नी राजेंद्री देवी व पुत्र संकेत उर्फ अंकित यादव को आरोपी बनाते हुए धनवार थाना में 27 नवंबर, 2021 को मामला दर्ज कराया गया. बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने सजा सुनायी.

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