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तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो होगी जेल

गिरिडीह : तंबाकू खाकर जहां-तहां थूकने वालों की अब खैर नहीं है. ऐसे लोगों को अब छह माह की जेल की हवा खानी पड़ेगी या दो सौ रुपये जुर्माना भरना होगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कोरोना वायरस को लेकर मंगलवार को सख्त निर्देश जारी किया है. डीसी ने कहा कि तंबाकू व गुटखा खाकर […]

गिरिडीह : तंबाकू खाकर जहां-तहां थूकने वालों की अब खैर नहीं है. ऐसे लोगों को अब छह माह की जेल की हवा खानी पड़ेगी या दो सौ रुपये जुर्माना भरना होगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कोरोना वायरस को लेकर मंगलवार को सख्त निर्देश जारी किया है. डीसी ने कहा कि तंबाकू व गुटखा खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है. जारी आदेश में श्री सिन्हा ने कहा कि जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय व परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान व थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है. ऐसे स्थानों में कोई भी कानून का उल्लघंन करते पकड़े गये तो कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

अधिकारियों को कानून के अनुपालन कराने की जिम्मेदारी :डीसी श्री सिन्हा ने उक्त कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक व डीडीसी समेत सभी एसडीओ, बीडीओ तथा सीओ को सौंपी है. साथ ही सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में इस आशय का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है. विदित हो कि कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद से इससे बचाव के लिए सरकार ने कई निर्देश जारी किये है. डीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए खड़ा है. घातक साबित होता है जहां-तहां थूकना : डीसी ने कहा कि तंबाकू व गुटखा खाने वाले की प्रवृत्ति जहां-तहां थूकने की होती है और यह कई गंभीर बीमारियों का वाहक बनती है.

उन्होंने कहा कि थूकने के कारण कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू जैसे घातक रोगों के संक्रमण का खतरा बना रहता है. प्रावधान के तहत संक्रमण काल में व्यक्ति की नीयत उपेक्षापूर्ण रही तो भादवि की धारा 268 एवं 269 के तहत उन्हें छह माह की जेल या दो सौ रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. सीड‍स निदेशक ने की सराहना :झारखंड में तंबाकू नियत्रंण के लिए राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी(सीड‍स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने उपायुक्त द्वारा जारी आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने उम्मीद जतायी है कि उक्त आदेश के बाद तंबाकू के उपयोग में कमी के साथ कोरोना जैसी महामारी के फैलने का खतरा कम हो जायेगा.

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