मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ गौतम की अदालत में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अनुज नुनूलाल मरांडी समेत नौ अभियुक्तों का बयान कलमबंद किया गया. उल्लेखनीय है कि 11 जून 2016 को सरिया थाना में नुनूलाल मरांडी समेत भाजपा नेता रजनी कौर, राजदेव साव, मोहम्मद इकबाल, मनीष मंडल, सुलेमान अंसारी, जसीम अंसारी, बाल गोविंद मंडल, दिनेश यादव के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया था. इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने ग्रैंड कोड रेलवे ट्रैक में सरिया के समीप रेल लाइन को जाम कर यातायात बाधित किया. इस दौरान जाम हटवाने गए सरकारी कर्मी के साथ दुर्व्यवहार भी किया. मामले में अभियोजन ने दो साक्षियों का दावा कराया है. न्यायालय ने अभियोजन का साक्षी बंद कर सभी अभियुक्त को सोमवार को कोर्ट में सदैह उपस्थित रहने का आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश पर सभी अभियुक्त आज कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट में सभी अभियुकतों का बारी-बारी से इस मामले में बयान लिया. अब यह मामला बहस पर तय हो गया है. अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता चुन्नूकांत एवं केके ने बहस की.
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