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बच्चे की हत्या के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को एक बच्चे की हत्या के दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. धनवार थाना क्षेत्र के जेरूआडीह निवासी 12 वर्षीय दीपक कुमार की हत्या सात अक्तूबर 2022 को हुई थी.

सात अक्तूबर 2022 को धनवार थाना क्षेत्र के जेरूआडीह में हुई थी 12 वर्षीय दीपक कुमार की हत्या

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

गिरिडीह.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को एक बच्चे की हत्या के दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. धनवार थाना क्षेत्र के जेरूआडीह निवासी 12 वर्षीय दीपक कुमार की हत्या सात अक्तूबर 2022 को हुई थी. इसी मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी टुकलाल साव एवं सोमरी देवी को रिहा करने का आदेश दिया. दोनों आरोपी बच्चे के रिश्तेदार हैं. अभियोजन पक्ष आरोपियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने तथा साक्ष्य देने में असफल रहा. बताते चलें कि जमीन हड़पने के लिए बच्चे की गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुआं में डाल देने का आरोप टुकलाल साव एवं सोमरी देवी पर लगा था.

मां के पास से उठाकर ले गये और कर दी हत्या

मामला धनवार थाना कांड संख्या-251/2022 से संबंधित है. प्राथमिकी बच्चे के दादा जुगाली साव की शिकायत पर दर्ज की गयी थी. इसमें कहा गया था कि दीपक अपनी मां रीना देवी के साथ रात में सोया हुआ था. रात में उसे उठाकर आरोपी ले गये और गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुआं में डाल दिया. जुगाली एवं उसकी बहू रीना तथा ग्रामीणों ने दीपक की काफी खोजबीन की, परंतु कुछ पता नहीं चला. बाद में टुकलाल एवं सोमरी की निशानदेही पर शव कुआं से बरामद हुआ. हत्या के पीछे की वजह जमीन को लेकर चल रहा विवाद बताया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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