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पिता-पुत्र की हत्या में दो दंपतियों को उम्र कैद

जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार टू की अदालत ने शनिवार को दोहरे हत्याकांड में दो दंपतियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने पुरुषों को को 20-20 हजार तथा महिलाओं को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया है.

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार टू की अदालत ने शनिवार को दोहरे हत्याकांड में दो दंपतियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने पुरुषों को को 20-20 हजार तथा महिलाओं को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया है. इसके साथ ही धारा 427 में एक वर्ष, धारा 148 में एक वर्ष तथा 447 में तीन माह की सजा सुनायी.

अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला डुमरी थाना अंतर्गत मंगलुआहर गांव का है. 06.04.2007 को सूचिका सरस्वती देवी के बयान पर डुमरी थाना में मामला (कांड संख्या 18/07) दर्ज किया गया था.

सूचिका ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा कि सभी आरोपी उनके गोतिया है और जमीन को लेकर उनके साथ पुराना विवाद चल रहा था. उक्त तिथि को उसके पति झरी मिस्त्री, उसका पुत्र गणेश मिस्त्री घर के पीछे खाली जमीन पर दीवार बना रहे थे. वह तथा उसकी बहू बसंती देवी व जूली देवी तथा बेटी मंजु कुमारी ईंट-पानी ढो रहे थे.

इसी दौरान उसके पड़ोसी चुरामन मिस्त्री, बालकिशन मिस्त्री, इंद्रदेव मिस्त्री, रोहित मिस्त्री, दामोदर मिस्त्री, चेतलाल मिस्त्री, दिनेश मिस्त्री, रमेश मिस्त्री, हेमिया देवी, पार्वती देवी, रीना देवी, जगेश्वरी देवी, रेणु देवी व पियारी देवी हरवे-हथियार के साथ वहां पहुंचे तथा उन सभी को चारों ओर से घेर लिया. उनके हाथ में फरसा व तलवार था.

आरोपियों ने उसके पति झरी मिस्त्री पर हमला बोल दिया और जान मारने की नीयत से हरवे हथियार से हमला कर दिया. पति की बेरहमी से पिटाई की गयी, जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गयी. जब उसका पुत्र गणेश मिस्त्री पिता को बचाने के लिए वहां पहुंचा तो आरोपियों ने तलवार व फरसा से मारकर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया.

उसके पुत्र की मौत कुछ घंटे बाद हो गयी. इसके बाद डुमरी थाना में धारा 147, 149, 149, 447, 302, 323, 427 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले में पुलिस ने अनुसंधान करने के बाद सभी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र गठित किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक लुकस मरांडी ने अदालत में चश्मदीद, सूचक, चिकित्सक समेत नौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया.

जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता प्रीतपाल सिंह ने बहस की. मामले में चेतलाल मिस्त्री, उसकी पत्नी रीना देवी, दामोदर मिस्त्री तथा उसकी पत्नी हेमिया देवी को छोड़ शेष अन्य आरोपियों को पूर्व में ही सजा सुनायी गयी थी, जबकि इस मामले में चार आरोपी रह गये थे. अदालत ने दोहरे हत्याकांड में इन दोनों दंपतियों को धारा 302 भादवि में दोषी पाकर सजा सुनायी है.

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