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दो नक्सलियों को ढाई वर्ष की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवन कुमार की अदालत ने शनिवार को आर्म्स के साथ पकड़ाये दो नक्सलियों को ढाई वर्ष की सजा सुनायी है. धारा 25(1-बी) में ढाई वर्ष व दो हजार का जुर्माना तथा धारा 26/35 में ढाई वर्ष की सजा व दो हजार का जुर्माना लगाया गया है.

By Shaurya Punj | February 29, 2020 11:43 PM

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवन कुमार की अदालत ने शनिवार को आर्म्स के साथ पकड़ाये दो नक्सलियों को ढाई वर्ष की सजा सुनायी है. धारा 25(1-बी) में ढाई वर्ष व दो हजार का जुर्माना तथा धारा 26/35 में ढाई वर्ष की सजा व दो हजार का जुर्माना लगाया गया है. मामला गावां के पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनीत कुमार के बयान पर 12.03.2014 को (कांड संख्या 28/14) दर्ज किया गया था. सब इंस्पेक्टर ने कहा था कि उक्त तिथि को अपराह्न चार बजे वह एएसपी अभियान, एसडीपीओ, कोबरा 207 के सहायक कमांडेंट तथा पुलिस बल के जवानों के साथ क्षेत्र में एलआरपी पर निकले थे.

इसी दौरान मोबाइल पर उन्हें यह सूचना मिली कि बाइक पर सवार होकर दो नक्सली उसी रास्ते से निकल रहे हैं. सूचना पाकर पुलिस के जवानों को चौकन्ना किया. इसी दौरान बाइक पर सवार दो नक्सली गावां थाना क्षेत्र के जोड़ासिमर पुल के पास आते दिखे. पुलिस बल के जवानों को देखकर दोनों नक्सली भागने लगे तब पुलिस बल ने खदेड़कर दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद बारी-बारी से उनसे पूछताछ की गयी. एक ने अपना नाम तेजनारायण राय (पिता लालो राय) ग्राम बेगना थाना सतगावां जिला कोडरमा तथा दूसरे ने अपना नाम अशोक कुमार राय (पिता सीताराम राय) ग्राम मचरामो थाना सतगावां जिला कोडरमा बताया. इसके बाद उनकी तलाशी ली गयी.

बाइक की डिक्की से लोडेड देसी पिस्तौल, माओवादी से संबंधित चार पर्चा तथा पंपलेट मिले, जिसमें नारे लिखे हुए थे. इसके बाद दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद इन दोनों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने अदालत में छह गवाहों के बयान का परीक्षण कराया,जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मधुकर राय ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने आर्म्स के साथ पकड़ाये दोनों नक्सलियों को दो धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी है.

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