profilePicture

चार हत्यारोपित को जमानत नहीं

गोड्डा कोर्ट : प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने जेल में बंद चार हत्यारोपित की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी है. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 39/17 के नामजद आरोपित पचरूखी निवासी हदीश अंसारी व रईस अंसारी ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिये अरजी दाखिल किया था. 01 अप्रैल 2017 से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2017 5:12 AM

गोड्डा कोर्ट : प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने जेल में बंद चार हत्यारोपित की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी है. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 39/17 के नामजद आरोपित पचरूखी निवासी हदीश अंसारी व रईस अंसारी ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिये अरजी दाखिल किया था. 01 अप्रैल 2017 से जेल में बंद दोनों के ऊपर जमीन संबंधी विवाद में गांव के ही दिलावर हुसैन के पुत्र गुलाम सरवर की पीट- पीट कर हत्या करने का आरोप है.

13 मार्च 2017 को घटित घटना में गुलाम सरवर मारपीट के पश्चात् घायल हो गया था. जिसकी मृत्यु सदर अस्पताल गोड्डा में इलाज के दौरान हो गयी थी. वहीं राजाभीठा थाना कांड संख्या 01/2014 संझली किस्कू ने अपने पति, बेटा राम मुर्मू की हत्या को लेकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 15 जून 2017 से जेल में बंद हेमलाल मुर्मू एवं पटवारी किस्कू ने निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था. जिसे खारिज कर दिया गया.

Next Article

Exit mobile version