हत्या मामले में दो को उम्र कैद की सजा

गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने सौतेली मां की हत्या में शामिल पुत्र मुस्तफा तथा उसके नाना मो सलीम को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोनों को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सश्रम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 9, 2017 5:43 AM

गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने सौतेली मां की हत्या में शामिल पुत्र मुस्तफा तथा उसके नाना मो सलीम को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोनों को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. न्यायालय ने दो अगस्त को ही दोषी पाते दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया था. सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को खुले अदालत में न्यायालय ने फैसला सुनाया. मामला जमीन संबंधी विवाद से जुड़ा था. 22 अप्रैल 2007 को मो अनवर अली बलबड्डा

थाना अंतर्गत रजौन मौजा में मटुकिया बहियार में खेत जोत रहा था. उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी भी थी. पहली पत्नी का पुत्र मुस्तफा तथा उसका नाना अमडीहा निवासी मो सलीम जमीन पर आधार हिस्सा देने पर ही खेत जोतने की बात पर अड़ गया. वापस घर जाने के क्रम में सूचक अनवर अली की दूसरी पत्नी सादिका को काली स्थान के पीपल वृक्ष के नजदीक मुस्तफा ने गोली मार दी तथा चाकू से गरदन काट दिया. मेहरमा बलबड्डा थाना में दर्ज कांड संख्या 53/07 जब आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात सत्र वाद 140/07 में तब्दील हुआ तो न्यायालय में 11 गवाहों की हुई गवाही के आधार पर अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमरनाथ राय तथा सरकार की तरफ से एपीपी प्रमोद कुमार झा ने मुकदमे में अपना-अपना पक्ष रखा था.

तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
जमीन विवाद में 22 अप्रैल 2007 को हुई थी घटना
बेटा ने अपने नाना के साथ की थी सौतेली मां की हत्या
गोली मार व चाकू से गरदन काट दिया था घटना काे अंजाम
आरोपी ने सौतेली मां को गोली मारकर कर चाकू से काटा था गर्दन

Next Article

Exit mobile version