13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

फरार नक्सली बासुदेव खैरा धनौछी से गिरफ्तार

कटोरिया: आनंदपुर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चलाये गये छापेमारी अभियान में फरार नक्सली बासुदेव खैरा ग्राम पड़रिया को धनौछी गांव के निकट से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. इसके विरूद्ध चांदन थाना में कांड संख्या 3/17 में नक्सली अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. इस गिरफ्तारी […]

कटोरिया: आनंदपुर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चलाये गये छापेमारी अभियान में फरार नक्सली बासुदेव खैरा ग्राम पड़रिया को धनौछी गांव के निकट से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. इसके विरूद्ध चांदन थाना में कांड संख्या 3/17 में नक्सली अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

इस गिरफ्तारी में आनंदपुर ओपीध्यक्ष धीरेंद्र कुमार एवं बीएमपी जवानों ने अहम भूमिका निभायी. ओपीध्यक्ष धीरेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली बासुदेव खैरा ने पूछताछ के क्रम में नक्सली गतिविधि में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

वह ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रुपये का प्रलोभन देकर संगठन में जोड़ने का कार्य करता था. प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 2017 में आनंदपुर ओपी क्षेत्र के पिंड़रा जंगल में संगठन विस्तार को लेकर नक्सलियों की मीटिंग चल रही थी. जहां पुलिस दल ने छापेमारी की थी. उक्त घटना में नक्सली रामायण तुरी, योगेंद्र तुरी भी जेल भेजा जा चुका है.

नक्सली ढिकलू मरांडी को भी पुलिस ने रिमांड पर लिया था. ओपीध्यक्ष धीरेंद्र कुमार ने बताया कि कांड संख्या 3/17 में नक्सली बासुदेव खैरा वांछित था. साथ ही न्यायालय सरोज कृति न्यायालय दंडाधिकारी बांका द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था. गुरूवार को पूछताछ के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे बांका जेल भेज दिया गया.
कहते हैं एसपी
इस संबंध में एसपी ने बताया है कि गिरफ्तार नक्सली की अापराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है. उनके ऊपर प्रारंभिक जांच में नक्सली एक्ट सहित कई संगीन आरोप की प्राथमिकी दर्ज है. गिरफ्तार नक्सली को पूछताछ के बाद जेल
भेज दिया गया.
-चंदन कुमार कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक, बांका

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें