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हत्यारोपित अभियुक्त की जमानत हुई खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकीर ने जेल में बंद हत्यारोपित अप्राथमिकी अभियुक्त धर्मेंद्र मंडल की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी गयी है. आरोपित धर्मेंद्र मंडल हनवारा थाना के विश्वासखानी का रहनेवाला है. असोता के संजय यादव की मां दुलारी देवी अपने बहन के घर प्रेमनगर गयी थी. 19 मई 2017 […]

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकीर ने जेल में बंद हत्यारोपित अप्राथमिकी अभियुक्त धर्मेंद्र मंडल की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी गयी है. आरोपित धर्मेंद्र मंडल हनवारा थाना के विश्वासखानी का रहनेवाला है. असोता के संजय यादव की मां दुलारी देवी अपने बहन के घर प्रेमनगर गयी थी. 19 मई 2017 की रात रात्रि में अज्ञात द्वारा गोली मारकर दुलारी देवी की हत्या कर दी गयी थी. जब घर के ही आंगण में सोयी थी. पुत्र संजय यादव ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पुलिस अनुसंधान में धर्मेंद्र मंडल का नाम आया था. इस कारण से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद 14 जुलाई को जमानत खारिज होने के पश्चात उसने सत्र न्यायालय में जमानत खारिज होने के बाद न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया. इसी मामले में पूर्व दो अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त दीपक कुमार मंडल एवं फंटुस कुमार मंडल की जमानत अरजी पूर्व में खारिज कर दी गयी है.

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