दुष्कर्म के आरोपित की नियमित जमानत रद्द

गोड्डा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मो शाकीर ने जेल में बंद पुनसिया के प्रदीप महतो की नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपित के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी संख्या 46/2018 के अनुसार 27 फरवरी की रात खाना खाकर एक विक्षिप्त युवती घर में सो रही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2018 4:59 AM

गोड्डा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मो शाकीर ने जेल में बंद पुनसिया के प्रदीप महतो की नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपित के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी संख्या 46/2018 के अनुसार 27 फरवरी की रात खाना खाकर एक विक्षिप्त युवती घर में सो रही थी. तभी आरोपित द्वारा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था. हल्ला करने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया था. इसके पूर्व में भी आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. आरोपित 28 फरवरी से ही जेल में बंद है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जमानत खारिज होने के बाद प्रदीप महतो ने नियमित जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.

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