ओके… हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज
गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने हत्या के आरोप में जेल में बंद रतन दत्ता की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बंका हाट से काड़ा बेचकर लौट रहे रोहन यादव को रतन दत्ता व दो अन्य के साथ मिल कर मारपीट कर जख्मी कर दिया था. और अठारह हजार रुपया […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
December 8, 2014 8:03 PM
गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने हत्या के आरोप में जेल में बंद रतन दत्ता की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बंका हाट से काड़ा बेचकर लौट रहे रोहन यादव को रतन दत्ता व दो अन्य के साथ मिल कर मारपीट कर जख्मी कर दिया था. और अठारह हजार रुपया छीन लिया था. जख्मी रोहन यादव को बेहतर उपचार के लिये 29 दिसंबर 2013 को गोड्डा अस्पताल लाया गया. गोड्डा से बेहतर इलाज के लिये भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया था. जहां इलाज के दरम्यान रोहन यादव की मृत्यु हो गयी. मृतक के भाई जगदीश यादव के बयान पर गोड्डा-देवदांड़ थाना में प्राथमिकी संख्या 14/2014 दर्ज की गयी. रतन दत्ता ने 11 अप्रैल 2014 को श्री आनंद प्रकाश के न्यायालय में आत्म समर्पन किया था.
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