ओके::सुलहनामा के आधार पर जमानत अर्जी निष्पादित

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लुकलुकी के अमलेन्दु शेखर झा व शारदा देवी एवं उसी गांव की रंभा देवी के बीच हाईवा के विवाद में सुलह हो गयी. रंभा देवी द्वारा मुफस्सिल थाना में हाईवा के लेन-देन में एक लाख 80 हजार रुपये बकाये को लेकर मुकदमा किया गया था. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 14, 2014 12:02 AM

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लुकलुकी के अमलेन्दु शेखर झा व शारदा देवी एवं उसी गांव की रंभा देवी के बीच हाईवा के विवाद में सुलह हो गयी. रंभा देवी द्वारा मुफस्सिल थाना में हाईवा के लेन-देन में एक लाख 80 हजार रुपये बकाये को लेकर मुकदमा किया गया था. दर्ज मुकदमे में पीडीजे के न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुलह होने के बाद न्यायालय द्वारा मामले को निष्पादित किया गया. अमलेन्दु शेखर झा व शारदा देवी द्वारा आपसी समझौते के आधार पर 70 हजार रुपये रंभा देवी को दिया गया.

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