हत्यारोपित सास व देवर की जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने रूपाली की हत्या में शामिल उसके सास सुशीला देवी व देवर तपन मंडल की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. मृतक रूपाली के पिता श्याम मंडल ने पोड़ैयाहाट थाना में एक सितंबर 2014 की रात्रि घटित घटना को लेकर प्राथमिकी संख्या 200/14 दर्ज करायी थी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2015 8:03 PM

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने रूपाली की हत्या में शामिल उसके सास सुशीला देवी व देवर तपन मंडल की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. मृतक रूपाली के पिता श्याम मंडल ने पोड़ैयाहाट थाना में एक सितंबर 2014 की रात्रि घटित घटना को लेकर प्राथमिकी संख्या 200/14 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रूपाली देवी की शादी हाथी हरियारी निवासी सपन मंडल के साथ वर्ष 2006 में हुई थी. जिससे उसे दो बच्चे भी थे. शादी के कुछ दिनों के बाद सपन मंडल का नजायज संबंध गांव के ही एक औरत के साथ हो गया. जिसके चलते वह बराबर रूपाली के साथ मारपीट करता था. 01 अक्तूबर 2014 की रात सपन मंडल ने फोन कर रूपाली के पिता को सूचना दी क ी उसकी बेटी ने आग लगा कर जान दे दी है. अपने गांव रामचौकी जिला साहेबगंज जब श्याम मंडल हाथी हरियारी पहंुचा तो उसे पता चला कि केरोसिन छिड़क कर रूपाली की हत्या कर दी गयी है. इसके बाद रूपाली के पिता ने थाना में लिखित आवेदन देकर सुशीला देवी, तपन मंडल व सपन मंडल के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी. सुशीला देवी व तपन मंडल की नियमित जमानत अर्जी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह द्वारा 08 दिसंबर 2014 को खारिज कर दी गयी थी. इसी आदेश के खिलाफ उसने पीडीजे के न्यायालय में जमानत आवेदन संख्या 536/14 दाखिल कर जमानत की प्रार्थना की थी. जिसे सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया.

Next Article

Exit mobile version