चोरी के आरोपित की नियमित जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्र ने चोरी के आरोप में जेल में बंद दीपक कुमार साह की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. नगर थाना कांड संख्या 537/14 के अभियुक्त दीपक कुमार साह को पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार कर न्यायालय आदेश से 2 नवंबर 2014 को ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2015 9:53 AM
गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्र ने चोरी के आरोप में जेल में बंद दीपक कुमार साह की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. नगर थाना कांड संख्या 537/14 के अभियुक्त दीपक कुमार साह को पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार कर न्यायालय आदेश से 2 नवंबर 2014 को ही जेल भेज दिया गया था.
एसीएमओ कार्यालय में टंकक के पद पर कार्यरत सम्पूर्णानंद पाठक के शीतला नगर स्थित आवास से 23 नवंबर 14 की रात्रि में चोरी हुई थी. ताला तोड़ कर घरेलू सामान व गहना की चोरी में श्री पाठक द्वारा अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज करायी गयी थी. पुलिस द्वारा गिरफ्तार दीपक कुमार साह की जमानत अर्जी सीजेएम द्वारा छह जनवरी 2015 को खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल किया गया था. जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया.