गोड्डा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्र शेखर पांडेय की अदालत में सत्र वाद 142/96 में सभी नौ हत्यारोपितों को भादवि की धारा 302/149 के तहत उम्र कैद की सजा सुनायी है.
वहीं 147/148 में दो वर्ष तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत शेख सलामत व शेख मुज्जफर को पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने सभी सजा साथ–साथ चलने का आदेश दिया.
ज्ञात हो कि महागामा थाना अंतर्गत घुठियानी गांव के बाइजुद्दीन की हत्या जमीन जोतने के क्रम में गांव के ही शेख करीम, शेख मुज्जफर, शेख सुट्ट, शेख जुद्दी, शेख चुल्हाय, शेख सफीद, शेख रसूल, शेख बसीर व शेख सलामत ने धारदार हथियार से कर दी थी. इसमें बाद बंदूक से फायरिंग भी की गयी थी.
10 जुलाई 1994 को हुई इस घटना में शेख नजीर के बयान पर महागामा थाना कांड संख्या 71/94 दर्ज किया गया. न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात मामला सत्र वाद में तब्दील हुआ. न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 13 गवाहों की गवाही व अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. सभी अभियुक्तों को निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया.