ओके ::: दहेज हत्या मामले में नहीं मिली जमानत

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डादहेज हत्या के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डीसी मिश्रा ने पुलिस द्वारा दिये गये आरोप पत्र को खारिज करते हुये पुन: संज्ञान में लिया है. इस मामले के आरोपित रमण कुमार व उसके माता-पिता के खिलाफ सम्मन जारी करते न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया. इसी क्रम में बुधवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2015 11:05 PM

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डादहेज हत्या के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डीसी मिश्रा ने पुलिस द्वारा दिये गये आरोप पत्र को खारिज करते हुये पुन: संज्ञान में लिया है. इस मामले के आरोपित रमण कुमार व उसके माता-पिता के खिलाफ सम्मन जारी करते न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया. इसी क्रम में बुधवार को आरोपित की जमानत अरजी को प्रधान जिला जज आरएन मिश्रा ने खारिज कर दिया.क्या है मामला 2010 में सिमरडा गांव निवासी सोनी कुमारी की शादी मोतिया गांव के सुभाष हरिजन के बेटे रमण कुमार से हुई थी. शादी के कुछ माह बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज को लेेकर सोनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त किया जाने लगा. मायके से रुपये नहीं मिलने पर ससुरालवालों ने सोनी को 13 जुलाई 2014 को जला कर मार डाला था. इसी मामले में सोनी की मां अरुणा देवी ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराते हुए दामाद रमण कुमार, समधी सुभाष हरिजन, सास सुशीला देवी को आरोपित बनाया था.

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