कोयला चोरी में शामिल मुंशी की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्र ने कोयला चोरी में शामिल मुंशी अरविंद कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी. महगामा के थाना प्रभारी पासक्ल टोप्पो ने आरोपित को मोहानी स्थित भूताहा पोखर के पास से ही गिरफ्तार किया था. थाना प्रभारी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 20 जनवरी 2015 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2015 7:51 AM

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्र ने कोयला चोरी में शामिल मुंशी अरविंद कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी. महगामा के थाना प्रभारी पासक्ल टोप्पो ने आरोपित को मोहानी स्थित भूताहा पोखर के पास से ही गिरफ्तार किया था. थाना प्रभारी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 20 जनवरी 2015 को टीम गठित कर छापेमारी की गयी थी.

मोहानी भूताहा पोखर के पास ठेला द्वारा ट्रक पर कोयला लादा जा रहा था. आठ-नौ टन कोयला के साथ ट्रक जेएच10सी/9530 को मौके पर ही जब्त किया गया था. घटना के विषय में महगामा थाना में प्राथमिकी संख्या 08/15 दर्ज करते हुए कोयला चोरी में लगे मुंशी अरविंद कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. एसडीजेएम ने 27 जनवरी 2015 को जमानत खारिज कर दी थी. उसके बाद जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आरोपित ने अर्जी लगायी थी.

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