दहेज प्रताड़ना में पति की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्रा द्वारा पत्नी को प्रताडि़त करने का आरोपी मो अफसर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. डोमाचक निवासी मो अफसर की शादी लोगांय के बीबी शहनाज के साथ हुई थी. लगातार तीन पुत्री को जन्म देने के कारण बीबी शहनाज पर अफसर व उसके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 3, 2015 8:04 PM

गोड्डा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन मिश्रा द्वारा पत्नी को प्रताडि़त करने का आरोपी मो अफसर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. डोमाचक निवासी मो अफसर की शादी लोगांय के बीबी शहनाज के साथ हुई थी. लगातार तीन पुत्री को जन्म देने के कारण बीबी शहनाज पर अफसर व उसके घर वालों का जुल्म बीबी शहनाज पर बढ़ता गया. उसे शारीरिक व मानसिक पीड़ा दी जाने लगी. दहेज के रूप में 50 हजार की रकम मांगी जाने लगी. मारपीट कर पोखर में डूबा कर भी मारने की योजना बनायी गयी थी. अंत में शहनाज ने न्यायालय की शरण ली व अपने पति अफसर व उसके घर वालों पर पीसीआर का मुकदमा दायर किया. एसडीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लिया व सभी को हाजिर होने के लिए सम्मन निर्गत किया गया. मो अफसर द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रधान जिला जज के न्यायालय में आवेदन संख्या 229/14 दाखित किया गया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.

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