ओके::लोहंडिया बस्ती के पुनर्वास स्थल पर एसडीओ ने लगायी धारा 144

प्रतिनिधि, बोआरीजोरएसडीओ गोरांग महतो ने राजमहल परियोजना क्षेत्र के लोहंडिया बस्ती के पुनर्वास स्थल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है. इस संबंध में बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी ने बताया कि परियोजना द्वारा सीबी एक्ट के तहत जमीन ली गयी है. इस जमीन पर किसी भी प्रकार के स्थायी ढांचा का निर्माण नहीं किया जा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 8, 2015 10:04 PM

प्रतिनिधि, बोआरीजोरएसडीओ गोरांग महतो ने राजमहल परियोजना क्षेत्र के लोहंडिया बस्ती के पुनर्वास स्थल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है. इस संबंध में बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी ने बताया कि परियोजना द्वारा सीबी एक्ट के तहत जमीन ली गयी है. इस जमीन पर किसी भी प्रकार के स्थायी ढांचा का निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस एक्ट के तहत परियोजना केवल उत्खनन कार्य ही कर सकती है. इसलिए अनुमंडलाधिकारी ने धारा 144 लगा कर निर्माण कार्य को रोक दिया है.——————————” इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. जांच करेंगे कि क्या बात है.”-एस ए राव यादव, उपमहाप्रबंधक, इसीएल.————————————————————-तस्वीर: 15 लोहंडिया बस्ती का पुनर्वास स्थल

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