ओके::न्यायालय ने तीन लोगों को एडमोनेशन पर छोड़ा

गोड्डा कोर्ट. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एसके वर्मा ने बसंतराय थाना अंतर्गत जहाजकित्ता के भुजाली पासवान, कैली देवी व रेखिया देवी को मारपीट के एक मामले में दोषी पाया. तीनों पर गांव के ही कैलाश पासवान के साथ मारपीट करने का आरोप था. 8/11/04 की घटना को लेकर पथरगामा थाना में प्राथमिकी संख्या 135/04 दर्ज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2015 8:04 PM

गोड्डा कोर्ट. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एसके वर्मा ने बसंतराय थाना अंतर्गत जहाजकित्ता के भुजाली पासवान, कैली देवी व रेखिया देवी को मारपीट के एक मामले में दोषी पाया. तीनों पर गांव के ही कैलाश पासवान के साथ मारपीट करने का आरोप था. 8/11/04 की घटना को लेकर पथरगामा थाना में प्राथमिकी संख्या 135/04 दर्ज करायी गयी थी. न्यायालय में सात गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय ने तीनों को दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय सुनाया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रथम अपराध होने की दलील दी. इस पर विचार करते हुए न्यायालय ने प्रोवेशन ऑफ आफेंडर एक्ट की धारा 3 के तहत एडमोनेशन पर छोड़ दिया.

Next Article

Exit mobile version