ओके::शादी की नियत से भगायी गयी नाबालिग बरामद

-पुलिस ने नाबालिग लड़की को कोर्ट में पेश किया, बयान दर्ज-धारा 164 के तहत दर्ज हुआ बयानकोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा हनवारा थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव की नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर शनिवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित कुमार वैश्य द्वारा नाबालिग पीडि़ता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 4, 2015 10:05 PM

-पुलिस ने नाबालिग लड़की को कोर्ट में पेश किया, बयान दर्ज-धारा 164 के तहत दर्ज हुआ बयानकोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा हनवारा थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव की नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर शनिवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित कुमार वैश्य द्वारा नाबालिग पीडि़ता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया. अपने बयान में पीडि़ता ने अपनी उम्र लगभग 15 वर्ष बतायी है. दर्ज बयान के अनुसार 13 मार्च 2015 को वह परसा हाई स्कूल मंे प्रैक्टिकल की परीक्षा देने जा रही थी. इसी दौरान गांव के ही आसिफ अंसारी उर्फ बोही ने उसे शादी का प्रलोभन देकर ट्रेन से भागलपुर से नासिक ले गया. लड़की ने बताया कि आसिफ अंसारी काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा था. उसने शादी का प्रलोभन देकर मुझे नासिक ले गया. उसके बाद आसिफ ने नासिक के सातपुर व उसके बाद गाजियाबाद ले गया. इस दौरान आसिफ ने कई बार लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया. एक अप्रैल को आसिफ लड़की को नरैनी ला कर छोड़ दिया. न्यायालय ने नाबालिग पीडि़ता को उसके मां बाप के सुपुर्द कर दिया है. क्योंकि पीडि़ता ने मां-बाप के पास जाने की इच्छा व्यक्त की. मालूम हो कि नाबालिग के पिता ने शादी का झांसा देकर लड़की के अपहरण करने का मुकदमा गांव के ही आसिफ अंसारी उर्फ बोहा पर हनवारा थाना मंे कांड संख्या 16/15 दर्ज कराया था.

Next Article

Exit mobile version