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अवैध कोयला कारोबार में शामिल दो की जमानत खारिज

गोड्डा, कोर्ट प्रतिनिधिजाली कागजात तैयार कर अवैध रूप से कोयला कारोबार में शामिल धर्मेंद्र चौधरी व बाबूलाल यादव की जमानत अर्जी प्रभारी डीजे एसके सिंह ने खारिज कर दी. धर्मेंद चौधरी गया के वारसलिगंज का रहनेवाला है. वहीं बाबूलाल यादव चांडिल हजारीबाग का रहनेवाला हैं. दोनों पेशे से चालक है. पोड़ैयाहाट के कमराडोल के पास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2015 8:04 PM

गोड्डा, कोर्ट प्रतिनिधिजाली कागजात तैयार कर अवैध रूप से कोयला कारोबार में शामिल धर्मेंद्र चौधरी व बाबूलाल यादव की जमानत अर्जी प्रभारी डीजे एसके सिंह ने खारिज कर दी. धर्मेंद चौधरी गया के वारसलिगंज का रहनेवाला है. वहीं बाबूलाल यादव चांडिल हजारीबाग का रहनेवाला हैं. दोनों पेशे से चालक है. पोड़ैयाहाट के कमराडोल के पास खनन पदाधिकारी रत्नेश चंद्र वर्णवाल ने 29 टन कोयल लदा ट्रक को पकड़ा था. कागजात की जांच करने के लिए पोड़ैयाहाट थाना लाया गया था. जांच के क्रम में सभी कागजात फर्जी पाये गये थे. खनन पदाधिकारी आरसी वर्णवाल ने 17 जनवरी को थाना में कांड संख्या 30/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले में बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रभारी डीजे ने जमानत खारिज कर दिया.

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