धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज
गोड्डा कोर्ट : थाने में मामला दर्ज होने के बाद दोनों पीड़िता के नाबालिग होने के कारण अभिलेख को स्पेशल न्यायालय में भेजा गया. विशेष न्यायालय ने केस नंबर 18/15 दर्ज करते हुये दोनों पीड़िता को धारा 164 के तहत बयान लेने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह को अधिकृत किया. पीड़िता ने […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
October 16, 2015 3:52 AM
गोड्डा कोर्ट : थाने में मामला दर्ज होने के बाद दोनों पीड़िता के नाबालिग होने के कारण अभिलेख को स्पेशल न्यायालय में भेजा गया. विशेष न्यायालय ने केस नंबर 18/15 दर्ज करते हुये दोनों पीड़िता को धारा 164 के तहत बयान लेने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह को अधिकृत किया. पीड़िता ने न्यायालय को दिये गये बयान में अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया. न्यायालय ने दोनों नाबालिग पीड़िता को उचित पहचान पर उसके परिजनों को सौंप दिया.
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