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दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एसके सिंह की अदालत में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बलबड्डा के रसोइया राजकुमार दास को दोषी करार दिया गया. न्यायालय ने भादवि 376 के तहत राजकुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार जुर्माना तथा 366 में सात वर्ष एवं दो हजार जुर्माना भी लगाया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 17, 2015 8:02 AM
गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एसके सिंह की अदालत में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बलबड्डा के रसोइया राजकुमार दास को दोषी करार दिया गया. न्यायालय ने भादवि 376 के तहत राजकुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार जुर्माना तथा 366 में सात वर्ष एवं दो हजार जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. न्यायालय ने जेल में बितायी अवधि को सजा में जोड़ते हुए दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. राजकुमार दास ने बलबड्डा कस्तूरबा विद्यालय की ही एक नाबालिग छात्रा का शादी करने की नीयत से अपहरण किया था.
पांच मई 2011 को खाना खाने के बाद रात में छात्रावास सोने गयी नवम वर्ग की वह छात्रा सुबह विद्यालय से गायब पायी गयी. साथ ही रसोइया राजकुमार दास भी विद्यालय से गायब था. विद्यालय वार्डन सुनिता कुमारी ने बाद में बलबड्डा थाना में राजकुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पुलिस द्वारा आरोप पत्र भादवि 363, 366 एवं 376 के तहत समर्पित किया गया. सत्र न्यायालय में मामला विचारण के दरम्यान कुल 11 गवाहों की गवाही हुई. न्यायालय ने गवाहों के बयान एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. सजावार अभियुक्त नौ मई 2011 से जेल में बंद है.

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