ट्रक लूट के आरोपितों की जमानत खारिज
अनुसंधान के क्रम में आया था दोनों आरोपितों का नाम बोलेरो से पीछा कर हथियार के बल लूट लिया था चावल समेत ट्रक गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने चावल समेत ट्रक को लूटने के आरोप में जेल में बंद आरोपित रवि कुमार गुप्ता एवं रंजीत कुमार शर्मा की जमानत […]
अनुसंधान के क्रम में आया था दोनों आरोपितों का नाम
बोलेरो से पीछा कर हथियार के बल लूट लिया था चावल समेत ट्रक
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने चावल समेत ट्रक को लूटने के आरोप में जेल में बंद आरोपित रवि कुमार गुप्ता एवं रंजीत कुमार शर्मा की जमानत अरजी खारिज कर दिया है. दोनों आरोपित का नाम पुलिस अनुसंधान के क्रम में पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 41/16 में आया है. इसमें जिक्र है कि ट्रक (बीआर10जीए /3136) पर रविंद्र कुमार पांडेय एक हजार बोरा चावल लेकर पश्चिम बंगाल के बोलपुर से जमालपुर लेकर जा रहे थे.
छह अप्रैल 2016 को रामगढ़ के आगे ढ़ाइ बजे रात में एक बोलेरो पर सवार सात-आठ अज्ञात लोगों ने ओवरटेक कर ट्रक को रूकवाया और चालक पर पिस्तौल सटा कर गाड़ी से उतारा तथा खलासी समेत दोनों को सिजुवा जंगल के एक गाछ में बांध दिया तथा चावल समेत ट्रक व 26 हजार 500 रुपये तथा दोनों का मोबाइल लूट कर चलते बने. चालक ने अज्ञात आठ नौ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पोअनुसंधान प्रारंभ किया तो दोनों आरोपित का नाम आने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.