सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद पंचायत की मुखिया का निर्वाचन हुआ रद्द

गोड्डा : एसडीओ की अदालत ने उम्र कम रहने के चलते सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद पंचायत की मुखिया सुहागिनी मुर्मू के निर्वाचन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है. एसडीओ सौरभ कुमार सिन्हा की अदालत ने याचिका संख्या 3/16 के तहत 23 जून फैसला सुनाया है. इसकी कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग, डीसी व बीडीओ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2016 9:01 AM

गोड्डा : एसडीओ की अदालत ने उम्र कम रहने के चलते सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद पंचायत की मुखिया सुहागिनी मुर्मू के निर्वाचन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है. एसडीओ सौरभ कुमार सिन्हा की अदालत ने याचिका संख्या 3/16 के तहत 23 जून फैसला सुनाया है. इसकी कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग, डीसी व बीडीओ को भेजी है.

बता दें कि तिलाबाद पंचायत के ही मलोती मरांडी व मेरी किस्कू ने मुखिया के उम्र काे लेकर न्यायालय में याचिका दायर किया था. इसमें मुखिया के उम्र को चुनौती दी गयी थी. दायर याचिका में उल्लेख किया गया कि तिलावाद पंचायत से मुखिया के पद पर नामांकन करने वाली सुहागिनी मुर्मू ने प्रपत्र में उम्र को 21 वर्ष दिखाया था. जो गलत है. सुहागिनी ने गलत तरीके से अपने उम्र को नामांकन के दौरान मतदाता प्रमाण-पत्र
सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद…
तथा आधार कार्ड के तहत शपथ लिया था. इसकी जांच करायी जाये. पंचायती चुनाव लड़ने की उम्र की अहर्ता 21 वर्ष है.
जांच में उम्र 19 वर्ष पाया गया : एसडीओ न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच करायी. जांच व कागजात के आधार पर मामला सत्य पाया गया. सुहागिनी मुर्मू का जन्म दिन मैट्रिक प्रमाण पत्र में 16.8.1996 अंकित है. जो निर्वाचन के दिन तक 19 साल था. और चुनाव लड़ने की न्यूतम उम्र सीमा 21 वर्ष है. इस कारण निर्वाचित मुखिया सुहागिनी मुर्मू के उम्र संबंधी अहर्ता को अयोग्य करार देते हुए निर्वाचन को रद्द कर दिया है.
एसडीओ कोर्ट का फैसला
एसडीओ न्यायालय में निर्वाचन अर्जी याचिका संख्या 3/16 के तहत मलोती मरांडी व मेरी किस्कू ने सुहागिनी मुर्मू की उम्र संबंधी चुनौती दी थी
उम्र को लेकर अदालत में याचिका दायर की गयी थी. जांच में सत्य पाया गया. 23 जून को ही मुखिया के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया है. निर्वाचन आयोग के साथ डीसी व बीडीओ को प्रति भेज दी गयी है.
– सौरभ कुमार सिन्हा, एसडीओ, गोड्डा

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