गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद मिथुन कुमार राय की नियमित जमानत अरजी को गुरुवार को खारिज कर दिया है. मिथुन पर शादी की नीयत से लड़की भगाने का आरोप है. इस मामले में महगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज है. लड़की के पिता के लिखित बयान के आधार पर मिथुन सहित चार अन्य को आरोपित बनाया गया है. प्राथमिकी के अनुसार लड़की बेलटीकरी में रहकर पढ़ती थी. रहिमकिता के मिथुन कुमार राय ने लड़की को शादी की नीयत से भगा ले गया. लड़की के नहीं मिलने पर 15 जून को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
लड़की भगाने वाले की जमानत खारिज
गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद मिथुन कुमार राय की नियमित जमानत अरजी को गुरुवार को खारिज कर दिया है. मिथुन पर शादी की नीयत से लड़की भगाने का आरोप है. इस मामले में महगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज है. लड़की के पिता के लिखित बयान […]
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