मारपीट के आरोपित की जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने गोढी निवासी सुमेश्वर मेहतर की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. उस पर नगर पंचायत के ट्रैक्टर चालक उमेश रजक के साथ मारपीट करने का आरोप है. इस मामले में उमेश रजक ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें बताया गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 21, 2016 4:55 AM

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने गोढी निवासी सुमेश्वर मेहतर की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. उस पर नगर पंचायत के ट्रैक्टर चालक उमेश रजक के साथ मारपीट करने का आरोप है. इस मामले में उमेश रजक ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें बताया गया है कि 26 सितंबर 2014 को नगर पंचायत के रास्ते में पड़ने वाले इमली पेड़ के पास सुमेश्वर सहित अन्य ने गाली ग्लौज करते हुए मारपीट की. इस मामले में आरोपित ने न्यायालय में 30 जून को आत्मसमर्पण किया था. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के पश्चात सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया था.

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