डालसा के निर्देश पर आयोजित 90 दिवसीय विशेष विधिक साक्षरता व जागरुकता अभियान के तहत जगह-जगह शिविर आयोजित कर आम लोगों को कानूनी जानकारी दी जा रही है. इसी कड़ी में विशेष अभियान के तहत बसंतराय प्रखंड के नवडीहा गांव में डालसा की टीम ने विधिक जागरूकता सहित ग्रामीणों को शिशु प्रोजेक्ट, मानव तस्करी आदि के बारे में बताया. कहा कि होटल, संस्थान या निजी आवास पर कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है. इसके तहत कई कानूनी प्रावधान किये गये हैं. बच्चों को पढ़ने के लिए कहा गया, न कि बाल श्रम करने के लिए. डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल पीएलवी जायसवाल मांझी, नवीन कुमार, जायसवाल मांझी, इंतेखाब आलम, अविनाश कुमार, सुशील कुमार, कुंदन कुमार ने जानकारी मुहैया करायी. कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बाल मजदूर कहलाता है. ऐसे में इन्हें बाल मजदूरी की मनाही है. कहा कि जो व्यक्ति नाबालिग को काम पर रखता है, उसके लिए दंड व जुर्माना का प्रावधान है. इसके अलावा दिव्यांग व अनाथ बच्चों को सरकार की ओर से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी जानकारी दी.
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