18 सितंबर 2016 को सूचक की पुत्री की हुई थी हत्या

आरोपितों पर नदी में डूबाकर मारने का है आरोप यूपी में दोनों कराना चाह रहे थे उसकी शादी गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने हत्या के आरोप में जेल में बंद रामजी ठाकुर की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी. आरोपित के विरुद्ध ललमटिया थाना में नामजद प्राथमिकी भैंसावरण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 4, 2017 5:36 AM

आरोपितों पर नदी में डूबाकर मारने का है आरोप

यूपी में दोनों कराना चाह रहे थे उसकी शादी
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने हत्या के आरोप में जेल में बंद रामजी ठाकुर की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी. आरोपित के विरुद्ध ललमटिया थाना में नामजद प्राथमिकी भैंसावरण के गणेश ठाकुर ने दर्ज करायी थी. जिक्र है कि 18 सितंबर 2016 को सूचक की पुत्री सबिता कुमारी घर पोताई करने के बाद अपने दो छोटे भाई के साथ छपरागढ़ा नदी स्नान करने गयी थी. सबिता के छोटे भाई ने घर में आकर बताया कि दीदी को रामजी ठाकुर तथा
पंकज ठाकुर नदी में डूबाकर मार रहा है. सूचक गणेश अपने परिवार व गांव वालों के साथ हल्ला करते दौड़कर आया तो उसकी पुत्री सबिता उसे नदी में नहीं मिली. दूसरे दिन उसका शव नदी से ही बरामद हुआ. गणेश ठाकुर ने घटना का कारण यह बताया गया कि सबिता की शादी रामजी व पंकज यूपी में करवाना चाह रहे थे. पर सबिता यूपी में शादी नहीं करना चाहती थी. इसी कारण दोनों ने सबिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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