दहेज प्रताड़ना मामले में न्यायालय ने दिया दोषी करार,पति को तीन वर्ष की सजा

गोड्डा:सीजेएम बंजीधर तिवारी ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के लिए राधेश्याम महतो को कसूरवार ठहराते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने तीन अन्य आरोपी मोतीलाल महतो, छेदीलाल महतो व मुसनी देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. जानकारी के अनुसार पथरगामा थाना के खैरा गांव की पार्वती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2014 12:12 AM

गोड्डा:सीजेएम बंजीधर तिवारी ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के लिए राधेश्याम महतो को कसूरवार ठहराते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने तीन अन्य आरोपी मोतीलाल महतो, छेदीलाल महतो व मुसनी देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. जानकारी के अनुसार पथरगामा थाना के खैरा गांव की पार्वती देवी का विवाह नगर थाना अंतर्गत पथरा गांव के राधेश्याम महतो के साथ वर्ष 2003 में हुआ था. विवाह के कुछ वर्षो बाद ही उसे दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाने लगा. इंसाफ पाने के लिए पार्वती ने न्यायालय की शरण ली. उसने अपने ससुराल वालों के विरुद्ध 2006 में परिवाद पत्र संख्या 627/06 दाखिल किया. न्यायालय में पार्वती के पक्ष में कुल पांच गवाहों ने गवाही दी. दोनों पक्षों के बहस के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. आरोपी पति को न्यायालय द्वारा एक माह के लिए औपबंधिक जमानत दी गई है.

Next Article

Exit mobile version