आठ तक होल्डिंग टैक्स के मूल्यांकन का फॉर्म जमा कराना अनिवार्य : नपं पदाधिकारी

नहीं तो देना होगा तीन हजार का जुर्माना गोड्डा : नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स के लिये स्व मूल्यांकन फार्म आठ फरवरी तक जमा कराना अनिवार्य है. इसके बाद होल्डिंग परिवारों को फार्म जुर्माना की राशि से साथ जमा करना होगा. इसको लेकर नपं पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी ने संबंधित कर्मियों के साथ बैठक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 5, 2017 4:55 AM

नहीं तो देना होगा तीन हजार का जुर्माना

गोड्डा : नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स के लिये स्व मूल्यांकन फार्म आठ फरवरी तक जमा कराना अनिवार्य है. इसके बाद होल्डिंग परिवारों को फार्म जुर्माना की राशि से साथ जमा करना होगा. इसको लेकर नपं पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी ने संबंधित कर्मियों के साथ बैठक की. संबंधित वार्डों में इसको लेकर जानकारी देने को भी कहा. बताया कि झारखंड सरकार ने होल्डिंग टैक्स के असेसमेंट के लिये फाॅर्म जमा कराया जाना है. हर हाल में आठ फरवरी तक फाॅर्म को नपं कार्यालय में जमा कराना है. लोग अपने अनुसार अपनी होल्डिंग संपत्ति का आकलन कर नपं में समर्पित कर दे.
अन्यथा इसके बाद जुर्माना के तौर पर तीन से पांच हजार की राशि भी वसूल किये जाने का प्रावधान है. नपं पदाधिकारी ने बताया कि दुमका आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने फार्म जमा करा दिया है. गोड्डा में भी दो हजार से अधिक लोगों ने फाॅर्म जमा करा दिया है. होल्डिंग परिवारों की संख्या तकरीबन साढे नौ हजार है. नये होल्डिंग टैक्स के अनुसार एनएच के किनारे बसे लोगों को 1 रुपये प्रति वर्ग फीट के दरे से कच्चा मकान वालों को, दूरस्थ रहने वाले होल्डिंग परिवारो को प्रति 500 वर्ग फीट पर 300 रुपये की दर से भुगतान किया जाना है.

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