गोड्डा : नाबालिग बहू प्रकरण में बोरियो के भाजपा विधायक ताला मरांडी व उनके पुत्र मुन्ना मरांडी को माननीय उच्च न्यायालय रांची से 10 हजार रुपये के दो मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गयी है. इस आदेश का फैक्स साेमवार को जिला न्यायालय को मिला है. इसके बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हुआ है.
इस कारण यह है कि दो सप्ताह में उन्हें जिला अधिवक्ता संघ को 50 हजार रुपये देना है. नहीं देने पर उनका जमानत का आदेश मान्य नहीं होगा. इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार झा ने बताया कि नाबालिग बहू प्रकरण में भाजपा विधायक ताला मरांडी उनके पुत्र मुन्ना मरांडी ने माननीय झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अरजी दाखिल की थी. न्यायालय ने दोनों को 10 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही न्यायालय ने जमानत आवेदन में विधायक ताला मरांडी को 51 हजार रुपये अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ अधिवक्ता संघ में जमा करने का आदेश दिया है.
दो सप्ताह के अंदर जमा राशि की प्राप्ति रसीद निम्न न्यायालय में जमा करने के बाद ही जमानत आदेश प्रभावी होने का शर्त दिया गया है. इस संबंध में हाई कोर्ट का फैक्स 17 अप्रैल को मिला है. उन्होंने बताया कि उक्त राशि अधिवक्ताओं के कल्याण में खर्च किया जायेगा. बता दें पिछले वर्ष ताला मरांडी ने अपने पुत्र मुन्ना मरांडी का विवाह रीतू बास्की के साथ किया था. रीतू बास्की को नाबालिग बताया गया. तत्कालीन बोआरीजोर बीडीओ ने बोआरीजोर थाना में कांड संख्या 114/12 दर्ज कराया. न्यायालय द्वारा दर्ज मामले में संज्ञान लेकर सभी छह आरोपियों को सम्मन उपस्थित के लिए भेजा गया था. ताला मरांडी एवं मुन्ना मरांडी की अग्रिम जमानत अरजी सत्र न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद दोनों ने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में एबीए नंबर 310/17 दाखिल किया था.