नाबालिग अपहरण के आरोपित को ढ़ाई साल की सजा
तृतीय जिला सत्र न्यायाधी ने सुनाया फैसलाप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीSpies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो देश में मच जाता है बवालRajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से राजीव गौबा ने की थी पढ़ाई अब बने नीति आयोग के सदस्यUPS: पुरानी पेंशन […]
तृतीय जिला सत्र न्यायाधी ने सुनाया फैसला
न्यायालय ने एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत में सुंदरपहाड़ी थाना के बड़ी धमनी के विधान बोरिया को नाबालिग के अपहरण का दोषी पाया. आरोपित को न्यायालय में दो वर्ष छह माह कि सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाते अदा नहीं होगा तो दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपित के विरुद्ध नाबालिग की मां ने सुंदरपहाड़ी थाना में 19 नवंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपित ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय धमनी की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला सत्र न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सत्र वाद 86/15 में परिणत हुआ. अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया.