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पत्नी के हत्यारोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

दस हजार रुपये जुर्माना भी लगा

गोड्डा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पति सुमन ठाकुर को दोषी पाकर सजा दी है. न्यायालय ने आरोपी को भादवि 302 धारा में दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने की सजा अलग से काटनी होगी. आरोपी सुमन ठाकुर बसंतराय थाना क्षेत्र के वाजपेई गाँव का रहने वाला है. सुमन ठाकुर की शादी पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी झपनीबांध की रीना देवी के साथ वर्ष 2017 में हुई थी. दो साल शादी के बीतने के पश्चात जब दोनों को संतान उत्पन्न नहीं हुआ तो दोनों के रिश्ते में खटास उत्पन्न होने लगा. 7 मई 19 को सुमन ठाकुर अपनी पत्नी रीना देवी के साथ अपने ससुराल गया और दुसरे दिन दोनों वापस अपने घर वाजपेई आ गए. शाम में सुमन ठाकुर ने अपने ससुराल वाले को मोबाईल पर सूचना दी कि आप लोग अपनी बेटी को ले जाइए नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकता है. 9मई को सुबह रीना देवी की माँ और भाई जब वाजपेई गाँव आया तो घर में कोई नहीं था और कमरे में रीना मृत पड़ी थी. मृतका रीना देवी के पिता ईश्वर ठाकुर ने अपने दामाद सुमन ठाकुर के विरुद्ध बसंतराय थाना में मुकदमा सं 31/19 दर्ज कराया. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा एवं घटना सही पाकर न्यायालय में आरोपी सुमन ठाकुर के विरुद्ध चार्ज सीट दाखिल की. सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण मुकदमा सत्र वाद 170/19 में तब्दील हुआ. अभियोजन पक्ष से कुल तेरह गवाहों के द्वारा दी गई गवाही के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया. आरोपी को निरणय की मुफ्त प्रति देते हुए सजा काटने जेल भेज दिया गया.

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