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घर-घर जाकर ग्रामीणों को पढ़ाया जा रहा कानून का पाठ

90 दिवसीय विधिक जागरुकता शिविर के तहत गांवों फैलायी जा रही है जागरूकता

गोड्डा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह पीडीजे राजेश कुमार वैश्य एवं सचिव डॉ प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में 90 दिवसीय विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को कानून का पाठ पढ़ाया. इसी कड़ी में सदर प्रखंड के चपरी गांव में आयोजित शिविर में की डालसा टीम में शामिल सपना कुमारी व रूबी कुमारी ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य न करें, जो खुद के लिए कष्टकारक हो. कहा कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ही कानून बनाये गये हैं. इसके तहत आम लाेगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होती है. देश के सभी नागरिकों को संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है. इसके साथ ही कुछ कर्तव्य भी हैं. इसका पालन सभी को करना चाहिए. कर्तव्यों के पालन में गड़बड़ी होने व दूसरे के अधिकारों का हनन करना ही अपराध कहलाता है. इसके लिए कानून में दंड का प्रावधान है.शि

क्षा का अधिकार, पॉक्सो से संबंधित दी गयी जानकारी

इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो, बाल श्रम, बाल विवाह आदि से संबंधित जानकारी दी गयी. इसी प्रकार बसंतराय में जायसवाल मांझी व जोबाबी मुर्मू, मेहरमा में रामविलास महतो एवं सुषमा मरांडी, बोआरीजोर में दयानंद यादव एवं अनिता टुडू, ठाकुरगंगटी में विमल टुडू एवं मुन्नी रानी, महागामा में जयकृष्ण यादव एवं स्टेंशिला हेंब्रम, पोड़ैयाहाट में मो. हसीब व शंकर चंद्र सेन आदि ने भी शिविर आयोजित कर विविध जानकारी दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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