आज खुलेगा प्रत्याशियों के किस्मत का ताला

गोड्डा के छह विधान सभा क्षेत्र के मतों की होगी गिनती

By Prabhat Khabar News Desk | June 3, 2024 10:11 PM

गोड्डा लोक सभा के 19 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज सामने आयेगा. वोटों की गिनती के बाद लोकसभा क्षेत्र के छह विधान सभा के 1391960 वोटरों के डाले गये वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से आरंभ हो जायेगी. गोड्डा-भागलपुर मुख्य मार्ग सिकटिया के समीप पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच आरंभ हो जायेगी. इसके लिए विधान सभा वार टेबल बनाया गया है. छह विधान सभा कुल 2347 बूथों की गिनती के बाद रिजल्ट सभी के सामने होगा. गोड्डा संसदीय क्षेत्र के छह विधानसभा के वोटरों द्वारा डाले गये वोट को इवीएम से निकालकर क्रमवार तरीके से गिनती की जायेगी. इसके लिए गोड्डा के 397 बूथ के 16 टेबल 25 राउंड, पोड़ैयाहाट के 373 बूथों के 16 टेबल 24 राउंड, महागामा के 408 बूथ के 18 टेबल 23 राउंड, जरमुंडी के 300 बूथ के 14 टेबल 22 राउंड, देवघर के 460 बूथ के 18 टेबल 26 राउंड, मधुपुर के 409 बूथ के 16 टेबल 26 राउंड में गिनती होगी.

डीसी सह निर्वाची पदाधिकारी ने जारी किये निर्देश

डीसी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी जिशान कमर, मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कॉलेज कैंपस (भागलपुर रोड़ पर) के मुख्य गेट से अंदर मतगणना केंद्र भवन तक केवल पैदल यात्री क्षेत्र (ओनली पेडेस्ट्रियन जोन) घोषित किया गया है. केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कॉलेज कैंपस (भागलपुर रोड पर) के आस-पास किसी प्रकार की भीड, मजमा, कैंप आदि लगाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. श्री कमर ने आदेश में बताया है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ता, निर्वाचन के संचालन नियमों का सभी पालन करेंगे. बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर केवल आयोग द्वारा अवलोकन करने वाले प्रेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी, ईटीबीपीएस, एनकोर में डाटा अपलोड करने वाले चिह्नित पदाधिकारी को छोड़कर अन्य पदाधिकारियों, प्रतिनियुक्त कर्मियों, अभ्यर्थी व निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ताओं को मोबाइल फोन, आइ पैड, लैपटॉप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए सक्षम होने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. गणना अभिकर्ता अपने साथ बाल प्वाइंट पेन एवं नोट पैड गणना परिणाम अंकित करने के लिए ले जा सकेंगे. मतगणना केंद्र क्षेत्र में आने वाले मुख्य मार्ग में भी वाहन पार्किंग आदि की अनुमति नहीं होगी. उल्लंघन किये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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