मंडल कारा परिसर में लगा जेल अदालत, बंदियों की सुनी गयी समस्याएं
बंदी के आवेदन पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी विधिक सहायता
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल कारा परिसर गोड्डा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ प्रदीप कुमार ने उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि बंदी को भी आमलोगों की तरह मौलिक अधिकार प्राप्त है. आर्थिक रूप से विपन्न कोई भी बंदी अगर अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कर पाते हैं, तो जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और बंदी के आवेदन पर उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराया जायेगा. कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर जेल में बंद किशोर को खोजकर उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा जायेगा. इस अवसर पर अपने संबोधन में जेल अधीक्षक विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बंदियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराया जाता है. जेल अदालत में कार्य क्रम का संचालन एलएडीसी रितेश कुमार ने किया. मौके पर चीफ एलएडीसी संजय कुमार सहाय, अजित कुमार, राहुल कुमार, अंजन कुमार घोष, लीली कुमारी, पीएलभी नवीन कुमार एवं प्रभारी जेलर प्रियरंजन कुमार उपस्थित थे. कार्यक्रम के पूर्व सबों ने मंडल कारा का निरीक्षण किया और बंदियों की समस्याओं को सुना.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है