आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही महागामा अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 के साथ निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. महागामा एसडीओ आलोक वरन केसरी ने इस बाबत महगामा क्षेत्र में चुनाव को देखते हुए धारा 163 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया हैं, जो चुनाव समाप्त होने तक प्रभावी रूप से रहेगा. इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव-प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा. जनसभा व जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र व शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित अथवा डराने धमकाने के किए जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती हैं. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय सांप्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसको देखते हुए चुनाव संपन्न कराने तक महागामा में एसडीओ श्री केसरी द्वारा धारा 163 लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है. इससे निष्पक्ष, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखते हुए विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराया जा सके. इस बीच किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा रैली, सभा एवं धरना में बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा. जुलूस में किसी भी के पास हथियार की पाबंदी रहेगी. इसके अलावा चुनावी अभियान या प्रचार के दौरान बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बगैर वाहन का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 6.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे रात्रि तक किया जा सकेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के पश्चात ही किया जाएगा. यदि किसी भी बात से जाति, धर्म, समुदाय आदि में शत्रुता या घृणा पैदा होती है, तो इस पर कार्रवाई होगी. साथ ही किसी सार्वजनिक अथवा किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर बिना मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाने, होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है. इसके अलावा धारा 163 के अनुरूप भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित होने पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश पालन करने को कहा गया है.
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