सीओ ने थानेदार के साथ गुटखा दुकानों में की छापेमारी
विद्यालय आदि से 500 गज की दूरी पर पुड़िया आदि बेचने पर लगायी पाबंदी,
महागामा के अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार के निर्देशानुसार अंचलाधिकारी खगेन महतो के नेतृत्व में किसी भी विद्यालय से 500 गज की दूरी में दुकानों में पान मसाला, पुड़िया, तंबाकू आदि बेचने को लेकर दुकानों में छापेमारी की गयी. इस दौरान थाना प्रभारी शिव दयाल सिंह मौजूद थे. छापेमारी के दौरान महागामा ऊर्जानगर परिसर डीएवी स्कूल के आसपास मिनी कॉम्प्लेक्स, शिव मंदिर के पास लगे दुकानों में तंबाकू बेचने को लेकर छापेमारी की गयी. वहीं बताया गया कि छापेमारी के दौरान कई दुकानों से पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट आदि नशा युक्त सामानों को जब्त किया गया. मालूम हो कि किसी भी शैक्षणिक स्थान के आसपास के दायरे में सिगरेट या किसी तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक है. इसके बावजूद भी विद्यालय के आसपास कई दुकानों में तंबाकू की बिक्री वृहत पैमाने से जारी रहता है. इस बाबत निषेधाज्ञा भी जारी रहता है. कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थान के आसपास के दायरे में सिगरेट या किसी भी मादक पदार्थ के बिक्री पर रोक है. वहीं अंचलाधिकारी खगेन महतो ने कहा कि अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव कुमार के निर्देशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा है कि किसी भी विद्यालय के 500 गज की दूरी में किसी भी दुकान में तंबाकू, पुड़िया, पान मसाला बेचना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनके खिलाफ सुसंगत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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