गोड्डा. प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने जेल में बंद आरोपी शाम हेंब्रम को हत्या के आरोप में दोषी पाकर सजा दी है. राजाभीठा थाना अंतर्गत बड़ा सिन्नी निवासी शाम हेंब्रम ने गांव के ही दंपती की धारदार कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी. आरोपी शाम हेंब्रम के विरुद्ध राजाभीठा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी 7/2022 के अनुसार 12 अप्रैल 2022 की रात सूचक मनोज हेंब्रम अपनी पत्नी तालामय टुडू के साथ अपने घर में सोया था. लगभग एक बजे रात में उसके भाई मंजा हेंब्रम के घर से बच्चे के रोने की आवाज आयी, तो अपने पत्नी को उसके घर देखने भेजा. पत्नी मंजा हेंब्रम के घर गयी और जोर से चिल्लाने लगी कि मार दिया. चिल्लाने पर सूचक मनोज हेंब्रम दौड़कर अपने भाई के घर गया, तो देखा कि उसका भाई मंजा हेंब्रम और उसकी पत्नी तालामय मरंडी अलग-अलग खाट पर मृत पड़े थे, उसने तुरंत गांव के प्रधान और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी. इसी क्रम में यह भी जानकारी मिली कि गांव के शाम हेंब्रम ने दोनों को मारा है. शाम हेंब्रम घर पर ही था, उसने गुस्से में कुल्हाड़ी से दोनों को मारने की बात कबूल किया. कुल्हाड़ी भी गांव वाले को दे दिया. पुलिस ने आरोपी शाम हेंब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध चार्ज सीट दाखिल की. मामला सत्र वाद 368/2022 में तब्दील हुआ. न्यायालय में आठ गवाहों की गवाही के आधार पर शाम हेंब्रम को दोषी पाकर सजा दी दी गयी. न्यायालय ने आरोपी को भादवि 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं 452 में पांच वर्ष सश्रम कारावास सजा दी. न्यायालय ने आरोपी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया .जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की सजा अलग से काटनी होगी. हालांकि न्यायालय ने दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.
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