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नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

आरोपी को जुर्माना भी भरना होगा, नहीं तो अतिरिक्त काटनी होगी एक वर्ष की सजा

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने जेल में बंद आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाकर सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अलग से एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. हालांकि कोर्ट ने आरोपी को 366 भादवि में भी दोषी पाकर 7 वर्ष सश्रम कारावास सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. साथ ही कोर्ट ने दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी विकास कुमार यादव उर्फ अजित महागामा थाना क्षेत्र के चिचोरी का रहने वाला है. आरोपी के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता की मां ने ठाकुर गंगटी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी सं 1/24 के अनुसार पीड़िता की मां काम करने बहियार गयी थी. जब लौटी तो पुत्री को घर में नहीं पायी. खोजबीन करने पर विश्वस्त सूत्र से पता चला कि नाबालिग लड़की को आरोपी भगा ले गया है. नाबालिग ने कोर्ट में अपनी गवाही में बताया कि आरोपी उसे लेकर भागलपुर होते हुए बंगलोर लेकर चला गया. दो महीने तक बंगलोर में रखकर आरोपी ने नाबालिग से शारीरिक संबंध भी स्थापित किया. कोर्ट में हुए नौ गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया. पीड़िता को सरकारी सहायता दिलाने हेतु निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भी भेजी गयी है.

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