नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को ताउम्र कारावास की सजा

न्यायालय ने आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

By Prabhat Khabar News Desk | June 26, 2024 12:01 AM
an image

स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने जेल में बंद आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाकर सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से मिलेगी. सजावार आरोपी पंजाबी राय उर्फ अखिलेश राय बलबड्डा थाना क्षेत्र के बेलनीगढ़ का रहने वाला है. आरोपी के विरुद्ध पीड़िता के पिता ने बलबड्डा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी सं 27/2022 के अनुसार आरोपी ने अपने ही थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की के साथ दो बार दुष्कर्म किया. साथ ही बताने पर जान से हाथ धोने की धमकी दी. डरी सहमी नाबालिग पीड़िता को दुलार कर पूछताछ करने पर उसने परिवार वाले को घटना के विषय में जानकारी दी. मुकदमे में 12 गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया. न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता हेतु निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भी भेजी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version