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सांसद के बॉडीगार्ड के साथ मारपीट करने वाले को मिली सजा

न्यायालय ने दो महीने की सजा के साथ दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

चतुर्थ डीजे पीयूष श्रीवास्तव ने सांसद डॉ निशिकांत दुबे के अंगरक्षक दीपक कुमार मंडल के साथ मारपीट करने के आरोपी नरेंद्र कुमार को दोषी पाकर दो महीने की सजा दी है. न्यायालय ने आरोपी को दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. आरोपी के विरुद्ध पोड़ैयाहाट थाना में नामजद प्राथमिकी सं 57/12 दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 22 अपरैल 2012 को जिला पुलिस बल के जवान दीपक कुमार मंडल सांसद डॉ निशिकांत दुबे के अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त थे. सांसद क्षेत्र भ्रमण के दौरान त्रिवेणी बीयर की जांच करने पहुंचे थे. निर्माण में हो रहा काम मानक के अनुरूप नहीं हो रहा था. तभी सांसद डा दुबे ने मोबाइल फोन से बातचीत के दौरान जानकारी देने का काम किया. इसी बीच चार-पांच व्यक्ति बगल में खड़े होकर उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने लगे और वे सभी सांसद के करीब जाने लगे. अंगरक्षक होने के कारण बॉडीगार्ड दीपक कुमार मंडल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया. इस पर आरोपियों ने बॉडीगार्ड के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया. कालर पकड़ कर सोने का चैन भी छीन लिया. साथ ही गंजी फाड़ दिया गया. यहां तक कि सरकारी रिवाल्वर भी छीनने का प्रयास किया गया. जिसमें एक को पकड़ लिया. पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम नरेंद्र कुमार घर जगरनाथपुर बताया था. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जसीट दाखिल किया. न्यायालय में मुकदमा सत्र वाद 178/17 में तब्दील हुआ. मुकदमा विचारण के दौरान नौ गवाहों की गवाही एवं दोनों पक्षों के बहस पश्चात न्यायालय ने उक्त सजा सुनायी.

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