महागामा प्रखंड क्षेत्र के भांजपुर पंचायत अंतर्गत मोतीचक गांव में बीडीओ सोनाराम हांसदा के पहल पर नाबालिक लड़की की शादी रूकवायी गयी. इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन गोड्डा के टोल फ्री नंबर पर 16 जून को नाबालिग की शादी होने की सूचना मिली थी. इसके बाद गांव पहुंचकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जांच किया गया एवं नाबालिग का आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज की जांच किया गया. इसमें नाबालिग लड़की की (14 वर्ष) पाया गया. बीडीओ ने बताया कि लड़की सातवीं कक्षा की छात्रा थी. जांच दल द्वारा ग्रामीणों के समक्ष अभिभावक से 18 वर्ष के पूरा होने के बाद ही लड़की का विवाह कराने का बांड भरवाया गया. मौके पर जांच दल में शामिल पर्यवेक्षिका कनकलता सिंह के द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि बाल विवाह करने पर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई किया जायेगा. सबों को जेल भेजा जाएगा, तब जाकर परिजन सहमत हुए.
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