प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है. आरोपी को न्यायालय ने भादवि 307 में पांच साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने की साधारण सजा अलग से काटनी होगी. न्यायालय ने आरोपी को 341 भादवि में भी दोषी पाकर एक महीने की सजा दी है और दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी वासीत उर्फ वाशीद रमाणी नगर थाना क्षेत्र के गंगटा खुर्द काली मंदिर के निकट रहने वाला है. आरोपी के विरुद्ध अभिषेक रमानी ने नगर थाना में प्राथमिकी सं 36/2014 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक 26 जनवरी 14 को बारह बजे दिन के आसपास बाजार से सामान खरीद कर आ रहा था. तो देखा कि पिता सुरेन्द्र रमानी को आरोपी वासित रमानी और बुधन रमानी गाली गलौज कर रहा है. मना किया लेकिन वासीत रमानी ने टांगी से मार कर पिताजी को घायल कर दिया. विवाद का कारण दोनों का चाय नाश्ता का दुकान अगल बगल है और ग्राहक के सवाल पर विवाद होता रहता है. पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के पश्चात मुकदमा सत्र वाद 70/15 में तब्दील हुआ. न्यायालय में कुल नौ गवाहों की गवाही हुई. जिसके आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया. न्यायालय ने दो आरोपी में बुधन रमानी को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया एवं वासीत ऊर्फ वाली रमानी को दोषी पाकर सजा दी.
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